कोटा ब्यूरो रिपोर्ट।
पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान के मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर्ट से बढ़ी राहत मिली है। कोर्ट ने महावीर नगर थाना व सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से पेश निहरानी याचिका को स्वीकार कर लिया है। और निचली अदालत के रंधावा के खिलाफ FIR दर्ज करने कर आदेश को निरस्त कर दिया। महावीर नगर थाना की और से वकील मनु शर्मा ने बताया कि एसीजेएम 6 कोर्ट के आदेश के खिलाफ महावीर नगर पुलिस व सुखजिंदर रंधावा की और से कोर्ट में निगरानी याचिका पेश की गई। दोनों निगरानी याचिका पर बहस सुनने के बाद ADJ 5 ने निगरानी याचिका को स्वीकार किया।और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से उसे निरस्त किया।
ये था मामला
13 मार्च 2023 को कांग्रेस पार्टी द्वारा जयपुर में आम सभा आयोजित की गई थी। जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भाषण दिया था कि 'अडानी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, मोदी को खत्म करो, मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा। अगर मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा'।
पीएम मोदी के खिलाफ भड़काने, उनकी हत्या करने के लिए प्रेरित करने, राष्ट्र की एकता व अखंडता को भंग करने और लोगों के बीच घृणा वैमनस्य व हिंसा भड़काने के प्रयास का आरोप लगाते हुए 18 मार्च को विधायक दिलावर ने महावीर नगर थाने में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया।
यू चला घटनाक्रम
पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं करने पर दिलावर की तरफ से 3 मई को कोटा में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 (ACJM -6) में कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ इस्तेगासा पेश किया गया। 10 मई को कोर्ट सिटी एसपी से रिपोर्ट मांगी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 15 मई को FIR दर्ज कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। जिस पर कोर्ट के आदेश की वैधानिकता को चुनौती देते हुए 20 मई को महावीर नगर थाना सीआई, राज्य सरकार व सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ ADJ -5 कोर्ट में दो निगरानी याचिकाएं पेश की थी।
निगरानी याचिकाओं पर 23 मई को सुनवाई हुई। सरकार ने रंधावा के बचाव में अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) को मैदान में उतारा। कोर्ट ने पुलिस व निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया। सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख दी। 30 मई को सुनवाई टली। 12 जून को बिंदुवार सुनवाई की तिथि नियत की। 12 जून को कोर्ट में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के विरुद्ध विधायक दिलावर की शिकायत मामले में निगरानी याचिका में बहस पूरी की। कोर्ट ने 20 जून को तारीख दी।
12 जून को बिंदुवार सुनवाई के दौरान दोनों पक्षो की ओर से हाईकोर्ट,सुप्रीम कोर्ट से सम्बंधित कानूनी दलीलें पेश की थी। सुबह की कोर्ट होने के कारण दोनों पक्षों की ओर से पेश कानूनी दलीलों पर विवेचन करने का समय नहीं मिलने के कारण 20 जून की सुनवाई में ऑर्डर के लिए 6 जुलाई की अगली तारीख दी गई। जिसके बाद से कोर्ट में तारीख चल रही थी।
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