राज्य सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट की अनुशंसा पर एक आदेश जारी कर न्यायिक सेवा के दो न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम अग्रवाल व एलिजा गुप्ता को सेवा से मुक्त कर दिया है। यह आदेश प्रमुख विधि सचिव ज्ञानप्रकाश गुप्ता ने जारी किया। राजस्थान न्यायिक सेवा में इन दोनों अफसरों की नियुक्ति 11 अक्टूबर 2020 को हुई थी।
हाई कोर्ट की पूर्णपीठ की बैठक में दोनों अफसरों का दो साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद उसे आगे जारी नहीं रखने की अनुशंसा की गई है। हाई कोर्ट ने अनुशंसा में कहा कि प्रोबेशन पीरियड में शुभम अग्रवाल का व्यवहार व आचरण असंतोषजनक पाया गया। एलिजा गुप्ता की परफॉरमेंस, व्यवहार व आचरण भी सही नहीं रहा। ऐसे में इन दोनों अफसरों की सेवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में लगातार जारी नहीं रखा जा सकता।
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