विधानसभा चुनाव के लिए ट्रेनिंग नहीं लेने वाले अधिकारी और कर्मचारी अब सस्पेंड होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन कार्यालय इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। यह कार्रवाई उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी जो नोटिस और चार्जशीट लेने के बाद भी ट्रेनिंग लेने नहीं आ रहे।
जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सख्त कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश जारी है। जिसके तहत अब जिला निर्वाचन कार्यालय अधिकारियों और कार्मिकों को निलंबित करने पर विचार कर रहा है ताकि किसी भी अधिकारी द्वारा निर्वाचन से संबंधित कार्य में लापरवाही ना बरती जाए। विभाग के निर्देशानुसार विशेष प्रशिक्षण में सम्बन्धित पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों, कार्मिकों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों में अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाकर उनके निलम्बन की प्रक्रिया के प्रस्ताव शुरू कर दिए हैं।
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