जोधपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली एक कंपनी का 15 साल पुराना भुगतान नहीं करने के मामले में कोर्ट ने नगर निगम कार्यालय को कुर्क करने के आदेश दे दिए। बुधवार को वाणिज्य कोर्ट की टीम जब इन आदेशों की पालना के लिए पहुंची तो निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद नगर निगम उत्तर और दक्षिण दोनों ही आयुक्त के साथ कोर्ट की टीम की कई घंटे तक बैठक हुई और आंशिक भुगतान का समझौता होने के बाद टीम लौट गई।

दरअसल, कनक रिसोर्स मैनेजमेंट लिमिटेड नाम की कंपनी ने 2008 में ही डोर टू डोर का काम पूरा कर लिया था। इसके बाद इसका भुगतान बाकी था। समय के साथ यह राशि ब्याज से जुड़कर 18 करोड़ तक पहुंच गई। इसके अलावा एक अन्य मामले में बस स्टैंड का निर्माण करवाया गया जिस पर 64 लाख का भुगतान नगर निगम को संबंधित कंपनी को करना था लेकिन यह भुगतान भी नहीं हो पाया। इन दोनों प्रकरणों को मिलाकर कल 5 कुर्की के नोटिस नगर निगम को भेजे गए हैं। बुधवार कोई नोटिस की पालना करवाने के लिए जब वाणिज्य कोर्ट की टीम पहुंची तो नगर निगम प्रशासन हरकत में आया।

दो भाग होने से पहले का मामला

नगर निगम उत्तर और दक्षिण दो टुकड़े होने से पहले का यह मामला बताया जा रहा है। 2008 में इस कंपनी ने अपना काम पूरा कर लिया। इसके बाद 2014 में कोर्ट की तरफ से इसको भुगतान करने के आदेश जारी हुए। लेकिन 9 साल बीत जाने के बावजूद भुगतान नहीं होने के कारण इसके ब्याज समेत कुल राशि 18 करोड़ से ज्यादा हो गई। वहीं 64 लाख की एक और बकाया राशि बस स्टैंड निर्माण की थी जिसके भी कुर्की आदेश आए हैं। इस मामले को निपटने के लिए नगर निगम बनने की ओर से 64 लाख का भुगतान तुरंत किया गया जबकि अन्य भुगतान को करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया है।