जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

जयपुर के कालवाड़ रोड पर चल रही 5 पत्थरों की माइन्स पर खनन के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने रोक लगा दी है। ये रोक इन माइन संचालकों की ओर से राज्य स्तरीय एजेंसी से एन्वायरमेंट क्लीयरेंस नहीं लेने के कारण लगाई है। इसके अलावा इन 5 में से एक माइन्स संचालक के पास ब्लास्टिंग करने की भी अनुमति नहीं थी, उसके बावजूद भी वह अवैध तरीके से ब्लास्ट करके पत्थर निकला रहा था। इसकी शिकायत होने और ट्रिब्यूनल में मामला जाने के बाद ये रोक लगाई गई।

स्थानीय निवासी राकेश शर्मा की ओर से लगाई याचिका में बताया कि जोबनेर रोड पर कालवाड़ में आर.के स्टोन क्रशर, श्याम स्टोन क्रशर, नेशनल स्टोन क्रशर, पिंकसिटी स्टोन क्रशर और राजधानी स्टोन क्रशर के नाम से 5 पत्थरों की माइन्स संचालित है। इन माइन्स संचालकों की ओर से न तो स्टेट एन्वायरमेंट इंपेक्ट असेसमेंट ऑथोरिटी (एसईआईएए) से भी एन्वायरमेंट क्लीयरेंस नहीं ली। इन सभी माइन्स संचालकों ने केवल जिला एन्वायरमेंट इंपेक्ट असेसमेंट ऑथोरिटी (डिईआईएए) से एन्वायरमेंट क्लीयरेंस लेकर माइनिंग कर रहे थे, जो कानूनी रूप से सही नहीं है।

वहीं इन पांच माइन्स संचालकों में से एक माइन्स संचालक के पास मौके पर ब्लास्टिंग के लिए अनुमति भी नहीं ले रखी और उसके बाद भी वह मौके पर ब्लास्टिंग करके दिन-रात खनन कर रहे है, जिसके कारण कालवाड़ एरिया के आसपास रहने वाली 10 हजार की आबादी भी परेशान हो रही है। इन तमाम बिंदुओं को देखने के बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सभी माइन्स पर खनन करने पर आगामी आदेशों तक रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 18 अगस्त को करने की तारीख दी है।