जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामलें में आज आरोपियों पर चार्ज फ्रेम हो सकते हैं। एनआईए की विशेष अदालत में आज इसे लेकर चार्ज बहस होगी। इस दौरान आरोपियों की वीसी के माध्यम से ही पेशी करवाई जाएगी। कुलदीप जघीना हत्याकांड के बाद यह कदम उठाया गया हैं।
कन्हैयालाल हत्याकांड में 9 आरोपियों को आज अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से वीसी के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों के सामने ही चार्ज बहस होगी। जिसमें इन आरोपियों पर एनआईए द्वारा लगाए गए चार्जेज पर दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें देंगे। इसके बाद कोर्ट संभवत आज आरोपियों पर चार्ज फ्रेम कर सकती हैं।
गौरतलब है कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज़ अटारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी।
एनआईए ने 22 दिसम्बर 2022 को पेश किया था चालान
कन्हैयालाल की हत्या के मामलें में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान व अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसीन,आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 449, 302, 307 व 324 (34), 153 ए, 153 बी 295 ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था।
जिस पर एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षडयंत्र सहित यूएपी एक्ट व आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था। गौरतलब है कि कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी।
चार्जशीट की हिंदी कॉपी व फुटेज के आदेश
इससे पहले एनआईए की अदालत में आरोपियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर चार्जशीट की हिन्दी कॉपी व कन्हैयालाल की हत्या के बाद की कलर फोटोज़, उसकी दुकान की कलर फोटो, दुकान पर लगे सीसीटीवी की फुटेज व आरोपियों के लिए गए वॉयस सेम्पल की सीडी की कॉपी मांगी थी। जिसमें कोर्ट ने आऱोपियों को चार्जशीट की हिन्दी कॉपी, दुकान पर लगे सीसीटीवी के फुटेज व वॉयस सेम्पल की सीडी उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। लेकिन कन्हैयालाल की हत्या के बाद की तस्वीरों के साथ उसकी दुकान की रंगीन फोटो देने से मना कर दिया था।
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