हनुमानगढ - विश्वास कुमार 
हनुमानगढ़ जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा से दंडित किया है। आरोपी पर कोर्ट ने 1 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 6 महीना का कारावास भुगतने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने आरोपी को सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 26 जून 2020 को नाबालिग अपने घर पर सो रही थी। रात को बाथरूम के लिए उठी तो किसी ने गेट बजाया तो नाबालिग ने गेट खोला तो आरोपी रवि कुमार (21) पुत्र भगवाना राम निवासी पीलीबंगा अपने तीन दोस्तों के साथ बाइक लेकर आया हुआ था। वह नाबालिग को अपने घर ले गए। उसके बाद आरोपी युवक रवि कुमार उसे बीकानेर और नागौर अपने मामा के घर ले गया। सभी जगह आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया।पुलिस ने नाबालिग को इस दौरान डिटेन कर लिया और जांच के बाद युवक को भी पीलीबंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। पीलीबंगा पुलिस में युवक के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने सुनवाई के दौरान 9 गवाहों की गवाही और 21 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा और 1 लाख 55 हजार के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में आरोपी युवक को अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।