जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान विधानसभा के फिर शुरू हो रहे सत्र के पहले दिन सदन में शुक्रवार को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष संबोधन होगा। राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रपति का संबोधन पहली बार हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी स्वागत उद्बोधन देंगे।
राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहेंगे। उधर, विधानसभा सत्र के दौरान करीब एक दर्जन नए, संशोधित एवं पेंडिंग बिल पारित करवाए जाएंगे।
शाम को सेमिनार में मुख्य अतिथि होंगी राष्ट्रपति मुर्मू : कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर की ओर से शुक्रवार को शाम 6 बजे झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन होगा।
‘राजस्थान विधानसभा के सांविधानिक पदधारकों की लोकतंत्र सुदृढ़ीकरण में भूमिका’ विषयक सेमिनार की मुख्य वक्ता एवं समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी।
राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ सेमिनार को संबोधित करेंगे।
बुजुर्ग, विधवा, एकल महिला: न्यूनतम ~1000 पेंशन
राजस्थान यूनिवर्सिटीज में अस्थाई शिक्षक विधेयक : इसमें अस्थाई अध्यापकों को 180 दिन की समाप्ति के पश्चात नियमित करने की कवायद की जा सकेगी।
राजस्थान जेल विधेयक : जेल सुधारों, बंदियों के मानवाधिकारों के हक, बंदियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड के गठन एवं सरकार को जेल प्रबंधन से संबंधित मामलों पर सलाह के लिए राज्य जेल सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति शामिल है।
राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गर्वनेंस एंड सोशियल सांइसेंज संस्थान विधेयक फिनटेक संस्थान जोधपुर में है और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जयपुर में खुलेगा।
राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल : इसमें सभी प्राइवेट शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थानों से जुड़ा कानून है। इसमें रजिस्ट्रेशन, फीस नियंत्रण एवं फीस वापसी से प्रावधान शामिल हैं।
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) एक्ट 2022 : राज्य सरकार नकल विरोधी कानून में संशोधन कर अधिकतम सजा 7 साल से बढ़ाकर उम्रकैद तक करने का प्रावधान है।
पेंशन एवं रोजगार एक्ट : मिनिमम इनकम गारंटी योजना में बुजुर्ग, विधवा, एकल महिला को कम से कम 1000 रुपए हर महीने पेंशन देने का प्रावधान शामिल होगा। हर साल 15 प्रतिशत बढ़ोतरी। गांव और शहरों में नरेगा के तहत 125 दिन रोजगार देने का प्रावधान होगा।
राजस्थान विधियां निरशन विधेयक : इसमें प्रदेश में गैर जरूरी कानूनों एवं हटाया जाएगा। जिनका अब कोई महत्व नहीं रह गया है।
राजस्थान स्टेट मेला प्राधिकरण विधेयक : प्रदेश में लगने वाले मेले या बड़े आयोजनों को लेकर प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, ताकि व्यवस्थाओं निगरानी रखी जा सके।
राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक : महाराष्ट्र की तर्ज पर संगठित अपराधियों यानी माफिया के खिलाफ सरकार का कड़ा कानून। इसमें उम्रकैद से मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है।
0 टिप्पणियाँ