जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) ने हाल ही में जयपुर के एक बिल्डर ग्रुप पर एक्शन लेते हुए उसके प्रोजेक्ट की बुकिंग और सेल को रोक दिया है। पार बिल्डर एंड डवलपर्स की ओर से जयपुर के कालवाड़ रोड पर फार्म हाउस की स्कीम लांच की थी, जिसे रेरा बिना रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड करवाए बेची जा रही थी।
रेरा ऑथोरिटी की ओर से जारी नोटिस के तहत नोटिस में ग्रीन वैली फार्म प्रोजेक्ट पर रोक लगाई है। इसमें बताया कि ग्रुप को नोटिस देकर बिना रेरा रजिस्ट्रेशन करवाए प्रोजेक्ट को बाजार में सेल करने और बुकिंग लेने पर आपत्ति जताते हुए इसे रेरा एक्ट का उल्लंघन बताया है। बताया जा रहा है कि जयपुर-जोबनेर रोड पर बसाई जा रही इस फार्म हाउस स्कीम को किसी स्थानीय निकाय (जेडीए, नगर पालिका या अन्य एजेंसी) से भी अप्रूव्ड नहीं करवाया गया है।
रेरा ऑथोरिटी ने अब बिल्डर ग्रुप को नोटिस जारी करते हुए इस योजना की तमाम बुकिंग और सेल को रोकने के आदेश दिए थे। साथ ही इस मामले पर सुनवाई के लिए ग्रुप के प्रतिनिधि को 11 अगस्त को ऑथोरिटी में पेश होने के आदेश जारी किए है।
10 फीसदी की लग सकती है पेनल्टी
रेरा सूत्रों के मुताबिक इस तरह बिना अप्रूव्ड प्रोजेक्ट को बाजार में बेचना और रेरा ऑथाेरिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर पेनल्टी का प्रावधान है। ये पेनल्टी कुल प्रोजेक्ट लागत का 10 फीसदी तक लगाई जा सकती है।
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