श्रीगंगानगर से राकेश शर्मा

राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे तंबाकू फ्री यूथ कैंपने के तहत शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने जिला मुख्यालय पर बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने राज्य में प्रतिबंधित तंबाकू का अवैध रूप से बेचान कर रहे तीन होलसेलरों पर दबिश दी। तीनों होलसेलरों से करीब एक हजार किलो तंबाकू बरामद हुआ, जिसे विभाग ने सीज कर दिया। यह तंबाकू करीब डेढ़-दो लाख रुपए का बताया जा रहा है। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी के निर्देशों पर यह कार्रवाई सीएमएचओ डॉ. मनमोहन गुप्ता के नेतृत्व में डिप्टी सीएमएचओ डॉ. करण आर्य, कोटपा प्रभारी अजय सिंह शेखावत, सीओआईईसी विनोद बिश्रोई, आशा प्रभारी रायसिंह सहारण, यूपीएम नकुल शेखावत, हेमंत शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर सुखदीप कौर व अमृता सोन्ग्रा ने की। दो दिन की रैकी के बाद शुक्रवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई शाम तक चली।

सीएमएचओ डॉ. मनमोहन गुप्ता ने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत राज्य में खुला तंबाकू बेचान करने पर पूर्ण पाबंदी हैं, क्योंकि यह तंबाकू सेवन करने वालों के लिए बेहद घातक है और इससे कैंसर होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही इस पर कोई सचित्र चेतावनी भी नहीं होती, जो कि गैरकानूनी है। इस संबंध में विभाग को सूचना मिली कि जिला मुख्यालय पर दो-तीन दुकानदार आमजन को खुले में और होलसेल में तंबाकू का बेचान कर रहे हैं। इस पर विभागीय टीम गठित करते हुए तह बाजार में जांच की तो सूचना की पुष्टि हुई। जिस पर टीम ने 144 तह बाजार स्थित अमित ट्रेडर्स पर दबिश दी, जहां व्यापारी मदनलाल पुत्र बनवारी लाल खुंगर तंबाकू का बेचान करते हुए मिले। यहां जांच करने पर बोरों व खुले में बड़ी मात्रा में तंबाकू मिला। इसी तरह 147 तह बाजार स्थित राज कुमार स्टोर पर प्रकाश चंद्र पुत्र नत्थूराम वर्मा निवासी कालियां तंबाकू का बेचान करते हुए मिला। यहां भी अलग-अलग प्रकार का खुला तंबाकू मिला। वहीं 162 जवाहर मार्किट स्थित अक्षक कुमार रमेश कुमार स्टोर पर रमेश कुमार पुत्र दूलिचंद जाट की होलसेल दुकान पर भी खुला तंबाकू मिला। तीनों दुकानों से बरामद तंबाकू को सीज कर दिया गया। तीनों दुकानों पर कई वर्षों से तंबाकू बेचान करने की जानकारी मिली, जिस पर विभागीय टीम ने तीनों को भविष्य में तंबाकू बेचान न करने के लिए पाबंद किया। दुकानदारों ने बताया कि वे गुजरात से सीधे ही तंबाकू मंगवाते हैं और यहां आमजन को एवं अन्य दुकानदारों को तंबाकू बेचान करते हैं। विभाग की ओर से अब दोनों दुकानदारों के खिलाफ कोटपा अधिनियम की धारा सात के तहत न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। अधिनियम के तहत इस मामले में एक वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है। सीएमएचओ डॉ. गुप्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि तंबाकू बेचान करने के मामले में किसी भी तरह की शिकायत मिली तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी एवं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आमजन विभागीय कंट्रोल रूम नंबर 0154-2445071 पर सूचना दे सकते हैं। 

अभियान के तहत राज्य की बड़ी कार्रवाई

सीएमएचओ डॉ. गुप्ता ने बताया कि एनएचएम एमडी डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि अभियान के बाद यह जिले की पहली बड़ी कार्रवाई है। जिले में तंबाकू उत्पाद बेचान को लेकर आगामी दिनों में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, वहीं नियमित रूप से कोटपा अधिनियम की अवहेलना करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं।