हनुमानगढ - विश्वास कुमार 
दिनांक 13/1/2020 को थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला द्वारा गस्त के दौरान पक्का भादवा से पीलीबंगा रोड पर अयालकी चौराहे के पास एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल सहित रोक कर चेक किया और नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुरेंद्र कुमार पुत्त महावीर प्रसाद निवासी वार्ड नंबर 13, भांभुवाली ढाणी का होना बताया। जब उसे चेक किया तो उसके कब्जे से अवैध नशीली दवाइयां बरामद की गई। जिसमें ट्राई केयर एसआर टेबलेट ट्रामाडोल घटक की पाई गई।
जिनको गिना तो कुल 200 पतो में 2000 टेबलेट थी सभी में एनडीपीएस घटक पाया गया| जिसके संबंध में सुरेंद्र कुमार के पास कोई परमिट/लाइसेंस इत्यादि नहीं होने से उसके विरुद्ध पुलिस थाना गोलूवाला में मुकदमा नंबर 14/2020 अंतर्गत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया।
अनुसंधान में मुलजिम अशोक कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी भांभू वाली ढाणी डबली बास पेमा से उक्त नशीली दवाइयां खरीद करना प्रमाणित पाया गया।
अनुसंधान के पश्चात आरोप प्रमाणित पाए जाने पर मुल्जिमान सुरेंद्र कुमार व अशोक कुमार के विरुद्ध चालान अंतर्गत धारा 8/21, 22, 29 एनडीपीएस एक्ट में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 14 गवाह परीक्षित करवाए गए तथा एक गवाह बचाव पक्ष द्वारा भी परीक्षित करवाया गया।
विचारण के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आज माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार द्वारा सुनवाई के पश्चात मुलजिमान अशोक कुमार को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया
तथा मुलजिम सुरेंद्र कुमार को अवैध रूप से नशीली दवाइयाॕ बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखने एवं परिवहन करने बाबत धारा 8 /22 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया गया।
सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। जिस पर विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने मुलजिम को समाज में बढ़ते हुए अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया।
दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रकरण रूपचंद सुथार ने मुलजिम सुरेंद्र कुमार को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 1 लाख जुर्माना एवं जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना 6  माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की की सजा भी सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से दिनेश दाधीच विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई।