श्रीगंगानगर - राकेश शर्मा
तंबाकू फ्री यूथ कैंपन के तहत शुक्रवार को श्रीगंगानगर जिले में राज्य की बड़ी कार्रवाई सूरतगढ़ में हुई। स्वास्थ्य विभाग ने सूरतगढ़ में एक फेक्ट्री पर दबिश देते हुए अब तक का सबसे बड़ी मात्रा में तंबाकू बरामद किया। इस दौरान विभागीय टीम ने 9480 किलो खुला एवं अवैध रूप से पैकिंग में बेचान किया जा रहा तबांकू बरामद किया। टीम ने पूरा तंबाकू सीज किया है और अब मामला न्यायालय में पेश किया जाएगा। एनएचएम एमडी डॉ. जितेंद्र सोनी के निर्देशों पर यह कार्रवाई कार्यवाहक सीएमएचओ डॉ. गिरधारी लाल मेहरडा के निर्देशन में डिप्टी सीएमएचओ डॉ. करण आर्य, कोटपा प्रभारी अजय सिंह शेखावत, सीओआईईसी विनोद बिश्रोई, हेमंत शर्मा व ड्रग इंस्पेक्टर अमनîीप कौर सहित फूड इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह, हंसराज गोदारा एवं हेतराम खुडिया ने की। स्थानीय टीम ने बीसीएमओ डॉ. मनोज अग्रवाल व बीपीएम हंसराज भाटी शामिल रहे। सीज किए गए तंबाकू की कीमत करीब 25 लाख रूपए बताई जा रही है। गौरतलब है कि इससे दो दिन पूर्व भी सूरतगढ़ में कार्रवाई करते हुए टीम ने करीब 1150 किलो तंबाकू बरामद किया था।
डिप्टी सीएमएचओ डॉ. करन आर्य ने बताया कि सूरतगढ़ में अवैध पैकिंग कर तंबाकू बेचान करने की सूचना गुुरूवार को प्राप्त हुई थी, जिस पर शुक्रवार सुबह टीम ने जांच की तो सूचना सही मिली। इसके बाद टीम गठित कर सूरतगढ के रिको एरिया में मै. सुंदरलाल गोयल एण्ड कंपनी की फेक्ट्री पर दबिश दी। फेक्ट्री मालिक सुंदर गोयल पु्रत्र पृथ्वीराज गोयल टीम द्वारा चाहे गए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर फेक्ट्री की जांच की गई। जांच में यहां करीब आठ हजार किलो से ज्यादा खुला तंबाकू बरामद हुआ। इसी तरह गणेश छाप 101 ब्रांड नाम की पैकिंग में भी तंबाकू-जîर्दा करीब 1400 किलो बरामद किया गया, जो कोटपा अधिनियम के तहत अवैध पाया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए खुला तंबाकू एवं अवैध पैकिंग में भरा गया तंबाकू भी जब्त किया गया। गौरतलब है कि कोटपा अधिनियम के तहत राज्य में खुला तंबाकू बेचान करने पर पूर्ण पाबंदी हैं, क्योंकि यह तंबाकू सेवन करने वालों के लिए बेहद घातक है और इससे कैंसर होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही इस पर कोई सचित्र चेतावनी भी नहीं होती, जो कि गैरकानूनी है। वहीं सूरतगढ़ में बरामद पैकिंग भी कोटपा अधिनियम के तहत नहीं पाई गई। सीओआईईसी विनोद बिश्रोई ने बॄाया कि बुधवार को भी टीम ने रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित भारत ट्रेडर्स पर बोरों व खुले में 657 किलो तंबाकू बरामद किया और इसी तरह प्राइवेट बस स्टैंड पर स्थित बाजार में शिव शक्ति एंड कंपनी पर करीब 500 किलो खुला तंबाकू बरामद कर सीज किया। शुक्रवार को हुई कार्रवाई में विभाग की ओर से कोटपा अधिनियम की विभिन्न धाराओं में न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। अधिनियम की धारा सात के तहत खुला तंबाकू बेचान करने के मामले में एक वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है। विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि तंबाकू बेचान करने के मामले में किसी भी तरह की शिकायत मिली तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी एवं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आमजन विभागीय कंट्रोल रूम नंबर 0154-2445071 पर सूचना दे सकते हैं।
तंबाकू और जहरीले पîदार्थ के साथ बच्चों की खाद्य सामग्री भी
कोटपा प्रभारी अजय सिंह शेखावत ने बताया कि फेक्ट्री में जहां भारी मात्रा में खुला व पैकिंग वाला तंबाकू तैयार किया जा रहा था, वहीं पर घरों में कीट-पतंगों को भगाने वाला जहरीला चौक तैयार किया जा रहा था। इसी फेक्ट्री में बच्चों के खाने वाली कोकोनेट पेड़ा तैयार कर रखा गया था। इसे घातक मानते हुए विभागीय टीम ने पेड़े का सैंपल लिया और उक्त कार्य एक साथ नहीं करने के लिए फेक्ट्री मालिक को पाबंद किया गया। वहीं विभाग ने आमजन से अपील की तंबाकू को सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि यह सेहत के लिए बेहद घातक है एवं इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती है।
जीएसटी टीम भी मौके पर पहुंची
स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई बड़ी कार्रवाई की सूचना मिलने पर जीएसटी के संयुक्त आयुक्त राजपाल सिंह बेनीवाल टीम सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंंने फेक्ट्री के आवश्यक दस्तावेज जांच किए। इसी तरह कार्रवाई के दौरान सिटी पुलिस थाना के डीओ राजपाल सिंह भी पुलिस जाब्ता सहित मौके पर पहुंचे और कार्रवाई में सहयोग किया। खबर लिखे जाने तक विभागीय कार्रवाई जारी थी।
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