सवाई माधोपुर - हेमेंद्र शर्मा
सवाई माधोपुर जिला विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुवे सहरावता निवासी आरोपी हरिमोहन मीणा को दोषी मानते हुए मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 65 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है । न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी द्वारा 20 जनवरी 2020 को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले को लेकर नाबालिग के परिजनों द्वारा आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया गया। जिसे लेकर पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले पर सुनवाई करते हुवे न्यायालय ने सहरावता निवासी आरोपी हरिमोहन मीणा को दोषी मानते हुए मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को 65 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है।