अजमेर ब्यूरो रिपोर्ट। 

पुष्कर की राजनीति में शुक्रवार की रात अचानक उबाल आ गया। जब नगर पालिका पुष्कर के पालिका अध्यक्ष कमल पाठक को राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। ये कार्रवाई पार्षद ओमप्रकाश डोल्या की शिकायत पर की गई।

दरअसल, पुष्कर के खसरा नंबर 2007 पुराना 925 में होटल निर्माण के दौरान अवैध निर्माण, स्वयं के अधिकार क्षेत्र के बाहर मानचित्र पत्रावलियों की स्वीकृति और राजस्थान नगर पालिका (कार्य संचालन ) नियम 2009 के नियम 14(1) (2) के स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए कमल पाठक को सदस्य एवं अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया।

पार्षद डोल्या की शिकायत पर हुई कार्रवाई

पालिका अध्यक्ष कमल पाठक पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगते हुए तत्कालीन पालिका नेता प्रतिपक्ष और पार्षद ओमप्रकाश डोल्या ने स्वायत्त शासन विभाग से शिकायत की थी। जिसके बाद विभाग द्वारा प्रकरण की जांच करवाकर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक से जवाब मांगा गया। जिसके पाद पाठक न्यायालय की शरण में चल गए। फिर न्यायालय ने उक्त प्रकरण में पालिका अध्यक्ष पाठक को स्वायत्त शासन विभाग को जवाब देने के आदेश दिए। जिसके बाद आज शुक्रवार को विभाग ने पालिका अध्यक्ष को जांच में दोषी पाए जाने पर अध्यक्ष पद और सदस्य के पद से निलंबित करने का आदेश दिया है।

ये रहे पालिका अध्यक्ष के निलंबन के कारण

पुष्कर नगर पालिका के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में पार्षद ओमप्रकाश डोल्या द्वारा शिकायती प्रार्थना-पत्र पर उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर एवं जांच कमेटी द्वारा जांच की गई। इस जांच रिपोर्ट में कमल पाठक पाठक द्वारा मुख्य ब्रह्म मंदिर के पास पालिका स्वानित्य की खसरा नं. 205 पर जाट शिव मंदिर के समान्तर वर्तमान में अवैध रूप से 10x10 की टीनशेड नुमा दुकानें निर्माण कर उनका संचालन किया जाना, बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट की भूमि पर संस्थागत से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन कराए बिना एवं नक्शा स्वीकृत कराए बिना ही मन्दिर के मुख्य द्वार के पश्चिम दिशा में अवैध रूप से दुकान का निर्माण करवाना एवं दुकान के आगे वाले हिस्से में टीनशेड नुमा 15x10 का चबूतरा का निर्माण करवाना प्रमाणित पाया गया।

इसके अलावा नगर पालिका पुकार द्वारा राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नं. 2007 पुराना 925 में होटल निर्माण के लिए बेसमेंट एवं जी 03 तल नियमानुसार भूखंड के आगे वाले हिस्से पर 25 फीट का सेट बैक और पीछे 10-10 फीट तथा पृष्ठ भाग पर 10 फीट का सेट बैक छोड़ते हुए व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति दिनांक 10 सितंबर 2015 को जारी की गई, किन्तु बेसमेंट एवं जी 04 तल तक का निर्माण किया गया, जिसमें पालिका अध्यक्ष कमल पाठक द्वारा चौथे फ्लोर का निर्माण बिना स्वीकृति के किया गया एवं पश्चिम पार्श्व सेट बैक क्षेत्र में 5_4 का एवं आगे वाले भाग के सैट-क्षेत्र में 14- 6 x 21-6 के पोर्च का अवैध निर्माण किया गया है।

नगर पालिका, पुष्कर की स्वीकृत मानचित्र प्रकरणों में स्वयं की पत्रावलियों सम्मिलित करते हुए कुल 209 मानचित्र पत्रावलियों के साथ स्वीकृत की गई है, जो इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। साथ ही राजस्थान नगर पालिका (कार्य संचालन) नियम 2009 के नियम 14(1) (2)स्पष्ट उल्लंघन है।

कांग्रेस सरकार पर लगाए सत्ता के दुरुपयोग के आरोप

पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने राज्य सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग के आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि राजनैतिक द्वेषतापूर्ण कार्यवाही की गई है। वे इस आदेश को लेकर कोर्ट की शरण में जाएंगे और सत्य की एक बार फिर जीत होगी।