जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
चुनावी साल में गहलोत सरकार का लोकलुभावन फैसलों का सिलसिला जारी है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार रात हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े कई फैसलों को मंजूरी दी है। सरकारी कर्मचारियों को अब 28 की जगह 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेने पर पर भी पूरी पेंशन मिलेगी। साथ ही 75 साल के पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा।
सरकार ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए अब ओबीसी-एमबीसी वर्ग की भर्तियों में इन वर्गों के योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने पर उन पदों को तीन साल तक खाली रखकर कैरी फॉरवर्ड करने का फैसला किया है। अभी एससी- एसटी में यह प्रावधान था, अब ओबीसी को भी यह सुविधा मिलेगी।
कर्मचारी या पेंशनर की मौत होने पर उसके विवाहित निःशक्त बेटे-बेटी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इस बदले हुए नियम का लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा।
कर्मचारियों का स्पेशल पे बढे़गा
कर्मचारियों के स्पेशल पे में बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत ने 2023-24 बजट में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों के स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार बढ़ोतरी की जा सकेगी।
वर्क चार्ज कर्मचारियों को अब नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन और पद
कैबिनेट ने अब सरकारी विभागों में काम कर रहे वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी नियमित सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन और पद देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियमों में में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे अब वर्क चार्ज कर्मचारियों को पूरा वेतन मिल सकेगा और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
दौसा मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम होगा
कैबिनेट ने दौसा मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता और गुजरात के पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 11 मई, 2023 को पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी।
अभियोजन सेवा में अब प्रमोशन का एक और मौका मिलेगा
मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम 2023 को मंजूरी दी है। अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का फैसला किया है। इसके तहत संयुक्त निदेशक अभियोजन का एक नया पद बनाया है और अतिरिक्त निदेशक के पद का पे-लेवल L-20 से L-21 किया गया है।
हॉस्टल के लिए गुर्जर और रैगर समाज को सस्ती जमीन देने का फैसला
कैबिनेट ने वीर गुर्जर विकास धर्मार्थ ट्रस्ट भीलवाड़ा और रैगर समाज बीकानेर को हॉस्टल के लिए सस्ती दरों पर जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। वीर गुर्जर विकास धर्मार्थ ट्रस्ट भीलवाड़ा को हॉस्टल के लिए यूआईटी भीलवाड़ा की आरसी व्यास नगर योजना के सेक्टर-9 में 280.08 वर्ग गज जमीन आरक्षित दर की 5 प्रतिशत रेट पर देने का फैसला किया है। रैगर समाज बीकानेर को छात्रावास के लिए यूआईट बीकानेर की स्वर्ण जयंती योजना में 15000 वर्ग फुट जमीन आरक्षित दर की 5 प्रतिशत रेट पर आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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