सवाई माधोपुर - हेमेंद्र शर्मा
विशेष न्यायालय पॉक्सो सवाई माधोपुर ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए हरसोती निवासी आरोपी शंकर मीणा उर्फ कुंजीलाल को दोषी माना है। न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण करते हुए आरोपी शंकर मीणा को आजीवन कारावास मृत्युपर्यंत की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को एक लाख 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है । विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी द्वारा 27 जून 2020 को सात वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था
घटना को लेकर पीड़िता के परिजनों द्वारा 28 जून 2020 की आरोपी के खिलाफ बौंली थाने में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। मामले पर कार्यवाही करते हुवे बौंली थाना पुलिस ने आरोपी को 8 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया था।तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।