जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
महेश नगर थाने में एफ आई आर दर्ज नहीं करने से जुड़े मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस जी के व्यास ने प्रसंज्ञान लिया है । एडवोकेट ललित शर्मा के परिवाद पर उन्होने आदेश देते हुए पुलिस कमिशनर जयपुर से 3 अप्रैल से पूर्व तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगी है। ललित शर्मा ने 12 फ़रवरी को एक शिकायत महेश नगर थाने में दर्ज करायी थी लेकिन पुलिस कमिशनर और DCP को सूचना देने के बावजूद लंबे समय से एफ़आइआर दर्ज नहीं की गई।
इस पर ललित शर्मा ने राज्य मानवाधिकार आयोग में परिवाद दिया था। इस पर प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस जी के व्यास ने पुलिस कमिश्नर जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है
ललित शर्मा ने राज्य मानवाधिकार आयोग को दी गई शिकायत में बताया था कि अनुकंपा ग्रुप के चेयरमैन बिल्डर गोपाल गुप्ता व प्रशांत गुप्ता ( पिता पुत्र ) व अन्य आरोपियों ने लाखों रुपया लेने के बावजूद न तो फ़्लैट का क़ब्ज़ा दिया और न कम्पलीट निर्माण कार्य कराया और टालमटोल कर रहे हैं इस मामले में महेश नगर थाने में शिकायत दर्ज करायी थी सूचना देने के बावजूद एफ़आइआर दर्ज नहीं हुई तो उन्होंने राज्य मानवाधिकार आयोग में परिवाद दिया था जिस पर राज्य मानवाधिकार ने यह कार्रवाई की है
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