जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में राजस्थान के सभी ज़िलों के यातायात प्रभारियों का एक दिवसीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन कार्यशाला में सड़क सुरक्षा के तीनों मानकों एवं सम्बन्धित प्रावधानों के प्रवर्तन, गतिसीमा एवं लेन ड्राइविंग के आपसी सम्बन्ध तथा उनका प्रभावी प्रवर्तन , मोटर वाहन अधिनियम के संशोधित अधिनियम की धारा 206(4) के तहत धारा 183.184,185,189,190,194C, 194D,194E के तहत दर्ज प्रकरणों में चालक लाइसेंस को अनिवार्य रूप से अयोग्य करने की प्रक्रिया, निर्जीव यातायात पुलिस के रूप में अनिवार्य चिन्हों का प्रवर्तन, मोटर वाहन चालन विनिमय 2017 के तहत धारा 177 A के तहत प्रकरण दर्ज करने सहित विभिन्न कन्फ्यूजन को दूर करते हुए प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण मान वी. के सिंह साहब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) एवं उनकी मुख्यालय की पूरी टीम के सानिध्य में सम्पन्न हुआ । विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया ।
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