जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण की ब्लैकमनी रखने के आरोप में गिरफ्तार हनुमान बिश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हनुमान के घर पर करणी विहार थाना पुलिस ने दबिश दी थी। इस दौरान करीब 19 लाख रूपए उसके घर पर मिले थे। पूछताछ में उसने कबूला था कि यह राशि भूपेंद्र की है। ऐसे में पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।हनुमान बिश्नाई की ओर से अधिवक्ता जीएस राजावत ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि आरोपों की ट्रायल चल रही है। इस मामले की ट्रायल में अभी लंबा समय लग सकता है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि इस मामले में लोक अभियोजक की ओर से जमानत का विरोध किया गया। अदालत ने आरोपी को जमानत का लाभ देते हुए निर्देश दिया है कि वह ट्रायल कोर्ट में तारीखों पर या जब भी अदालत बुलाएं, तब उपस्थित हो। उधर पेपर लीक के आरोपी भूपेंद्र सारण के पिता गोपाल सारण की जेडीए नोटिस के खिलाफ दायर याचिका भी हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है। जेडीए ने सारण के मकान को नियम विरुद्ध निर्माण होने के आधार पर गुरुवार शाम 5 बजे तक नियम विरुद्ध निर्माण हटाने का नोटिस दिया था। भूपेंद्र सारण के पिता ने इस नोटिस को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।लेकिन कोर्ट ने कोई राहत देने से इन्कार कर दिया है। इससे जेडीए फिलहाल सारण के मकान को तोड़ने के लिए स्वतंत्र है।
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