जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
मकर सक्रांति पर धातु निर्मित, धातु मिश्रित एवं चाइनीज मांझे के प्रयोग की संभावना को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। जयपुर जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने एक आदेश जारी कर 5 जनवरी, 2023 मध्यरात्रि से 16 जनवरी, 2023 मध्यरात्रि तक धातु निर्मित मांझे के क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंधित मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने के कारण धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है, जिसके उपयोग से दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को जान का खतरा रहता है। विद्युत का सुचालक होने के कारण मांझा विद्युत तारों के संपर्क में आने पर पतंग उड़ाने वाले को नुकसान पहुंचने एवं विद्युत सप्लाई बाधित होने की संभावना बनी रहती है। संभावित खतरों को मद्देनजर रखते हुए कलक्टर ने धातु निर्मित, धातु मिश्रित एवं चाइनीज मांझे के उपयोग, नियंत्रण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं। आदेशों की अवमानना अथवा अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा, साथ ही, अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।