सवाई माधोपुर जिला विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए हनुत्या निवासी मीठालाल मीणा व हनुमतपुरा निवासी कालूराम मीणा को दोषी मानते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 65 -65 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है । साथ ही न्यायालय ने आरोपियों को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है । विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि दोनों आरोपियों द्वारा 24 अक्टूबर 2020 को नाबालिग का अपहरण कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था । घटना को लेकर नाबालिग के पिता द्वारा बौंली थाने में आरोपियों के खिलाफ नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया । जिस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया साथ ही आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । मामले की सुनवाई करते हुवे न्यायालय ने दोनों आरोपी मीठालाल व कालूराम मीणा को दोषी मानते हुवे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही न्यायालय ने दोनों आरोपियों को अन्य धाराओं में भी दंडित करते हुवे 65-65 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
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