राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर ने आरक्षण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को प्रवेश में आरक्षण देने के लिए अधिकृत की गई है। परिषद ने विभिन्न श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। निर्णयानुसार अब राजस्थान के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजन श्रेणी के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की सीटों में आरक्षण दिया जा सकेगा। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 26 दिसम्बर, 2022 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
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