झुंझुनू ब्यूरो रिपोर्ट।
स्थाई लोक अदालत जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेन्द्र दीक्षित, एवं सदस्य जिनेन्द्र वैष्णव, बूंटीराम मोटसरा के द्वारा जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की जाकर कुल 57 प्रकरणों में आदेश सुनाया।स्थाई लोक अदालत, सदस्य जिनेन्द्र वैष्णव, बूंटीराम मोटसरा ने बताया कि स्थाई लोक अदालत झुंझुनूं में लंबित प्रकरणों में से वित्तीय, आवासीय इत्यादि सेवाओं से संबंधित प्रकरण थे जिनमें विपक्षी सहारा इंडिया कंपनी द्वारा विभिन्न स्कीमों में प्रार्थीगण के पैसे जमा करने के उपरान्त अदा नहीं करने पर प्रार्थीगण द्वारा स्थाई लोक अदालत, झुंझुनूं में प्रस्तुत किये गये थे। उक्त प्रकरणों में सुनवाई उपरांत आदेश बुधवार को पारित किये गये है। उक्त प्रकरणों में से कुछ प्रकरणों में प्रार्थी/प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत परिवादो में सुनवाई उपरान्त उनके द्वारा जमा करवाई गई राशि की परिपक्व राशि मय 15 प्रतिशत ब्याज एक माह में अदा करने तथा 10,000 रूपये मानसिक परेशानी के अदा करने के आदेश दिये गये तथा कुछ प्रकरणों में सुनवाई उपरान्त उनके द्वारा जमा करवाई गई राशि की परिपक्व राशि मय 15 प्रतिशत ब्याज एक माह में अदा करने मानसिक पीडा के 50,000 रूपये अदा करने के आदेश दिये गये है।
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