हनुमानगढ़-विश्वास कुमार।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पोक्सो पीड़ित बालक-बालिकाओं के लिए विधिक सहायता महाभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप कौऱ द्वारा 04 आंगनबाडी केन्द्रों यथा वार्ड नं. 01 में आंगनबाडी केन्द्र सं. 60ए, 45ए व 45बी तथा वार्ड नं. 41 का भ्रमण किया गया। उक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य पोक्सो पीड़ित बच्चों को चिन्हित कर उनसे व्यक्तिशः सम्पर्क कर उन्हें विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाकर विधिक सहायता के तहत धारा 40 पोक्सो अधिनियम के पैनल अधिवक्ता/कांउसलर उपलब्ध करवाना है। उक्त अधिनियम के तहत पोक्सो पीड़ित को उनके पोक्सो मामलों मे विधिक सहायता व उनकी पसंद का परामर्शदाता प्राप्त करने का अधिकार है। अभियान के तहत विद्यालयों, आंगनबाडी, चाईल्ड केयर इंस्टीटयूशन इत्यादि में वहां अध्ययनरत एवं निवासरत बच्चों को उनके विधिक अधिकारों एवं उन्हें उपलब्ध होने वाली विधिक सेवाओं के सम्बन्ध में जागरूक किया जावेगा। इसके अतिरिक्त आमजन में पोक्सो अपराध से पीड़ित बच्चों के विधिक अधिकारों एवं उन्हें उपलब्ध विधिक सेवाओं के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जावेगें। पोक्सो अपराध से पीड़ित बच्चों के अधिकारो एवं उनको उपलब्ध विधिक सेवाओं के सम्बन्ध में पोस्टर/पम्पलेटस इत्यादि के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। उक्त के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, स्टाफ व पीएलवी के माध्यम से पोक्सो अपराध से पीड़ित बालक बालिकाओं को चिन्हित कर उनसे सम्पर्क कर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता व पीड़ित प्रतिकर के बारे में जानकारी दी जा रही है एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।