जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
जयपुर हेरिटेज नगर निगम की उपायुक्त कनक जैन द्वारा तुगलकी फरमान जारी करने और वकीलों को आपत्तिजनक आदेश जारी करने के मामले मे निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार कनक जैन आर. ए. एस. उप आयुक्त नगर निगम जयपुर हेरिटेज, जयपुर के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने कनक जैन को निलंबित कर दिया गया है। कनक जैन का निलम्बन काल में मुख्यालय शासन प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा ।
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