सवाई माधोपुर-हेमेन्द्र शर्मा।
सवाई माधोपुर जिला विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी खंडेवला निवासी गोविंद उर्फ गोलू मीणा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 55 हजार 100 रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है । न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी गोविंद उर्फ गोलू द्वारा अपने एक अन्य साथी योगेश के साथ मिलकर 29 जनवरी 2020 को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था । घटना को लेकर पीडिता के परिजनों द्वारा आरोपियों के खिलाफ खंडार थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया। जिसे लेकर पुलिस द्वारा आरोपी गोविंद उर्फ गोलू को 31 अगस्त 2020 को गिरफ़्तार किया गया था। तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी गोविंद उर्फ गोलू मीणा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 55 हजार 100 रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।साथ ही न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है । विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दूसरे आरोपी योगेश को न्यायालय द्वारा 23 दिसम्बर 2020 को दंडित किया जा चुका है।