जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने बीमित मोबाइल को सही नहीं करने पर सैमसंग इंडिया सहित अन्य पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही आयोग ने मोबाइल की कीमत बीमा राशि सहित एक लाख 11 हजार छह सौ रुपए एक माह में अदा करने को कहा है। आयोग ने यह आदेश मनोज अग्रवाल के परिवाद पर दिए। परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने 26 जनवरी 2021 को सैमसंग मोबाइल खरीदा था। मोबाइल कंपनी ने दुर्घटना में मोबाइल खराब होने पर ठीक होने की बात कहकर चार हजार रुपए अतिरिक्त जमा कर लिए। परिवाद में कहा कि सितंबर माह में मोबाइल उपयोग करने के दौरान दुर्घटनावश गिर गया और उसकी डिस्पले डैमेज हो गई। इस पर सर्विस सेंटर ने सौलह सौ रुपए अतिरिक्त जमा कराकर सुविधा देने की बात कही। वहीं बाद में रुपए जमा कराने के बाद भी मोबाइल ठीक करने से इनकार कर दिया। परिवाद में कहा गया कि विपक्षी ने न तो बीमा राशि लौटाई और ना ही मोबाइल सही करके लौटाया। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने सैमसंग पर हर्जाना लगाते हुए मोबाइल की कीमत और बीमा राशि लौटाने को कहा है।