श्रीगंगानगर से राकेश मितवा।
उमेश मिश्रा महानिदेशक पुलिस इन्टेली के निर्देशानुसार 26 जनवरी 2022 के दृष्टिगत सभी होटल, ढाबे, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सघन निगरानी (सुरक्षा) रखी जा रही थी।इसी क्रम में जोन श्रीगंगानगर के काउंटर सैल मेे पदस्थापित बलदेव सिह सहायक उपनिरीक्षक को जरिये मुखबीर सूचना मिली कि दो नाईजीरियन नागरिक अवैध रूप से बिना वैध दस्तावेजात के केसरीसिहपुर बॉर्डर क्षेत्र (प्रतिबंधित एरिया) के समीप घूम रहे है। जगदीश सिह गोदारा उपनिरीक्षक प्रभारी करणपुर को उक्त दोनों नाईजीरियन नागरिकों की तलाश करने बाबत निर्देशित किया गया। प्रभारी करणपुर द्वारा अपने सूत्रों के माध्यम से उक्त दोनों विदेशी नागरिकों को बॉर्डर एरिया क्षेत्र में श्रीगंगानगर-करणपुर रोड पर स्थित कमीनपुरा तिराहा पर तलाश करते हुए रोका गया और इनकी प्रारभिंक पूछताछ की गई। प्रारभिंक पूछताछ में उक्त दोनों विदेशी नागरिकों से प्रतिबंधित क्षेत्र में वाछिंत अनुमति पत्र व उनका वैध पासपोर्ट व वीजा चाहा गया तो उनके द्वारा अनुमति पत्र व वैध पासपोर्ट वीजा होने से इन्कार किया गया। उक्त दोनों विदेशियों द्वारा अपनी पहचान व अन्य सूचना देने में भी कोई सहयोग नही किया जाने पर दोनो विदेशी नागरिकों को अग्रिम पूूछताछ हेतु विदेशी पंजीयन अधिकारी एवं जोन कार्यालय श्रीगंगानगर में लाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त विदेशी नागरिकों से विदेशी पंजीयन अनुभाग में पदस्थापित उपनिरीक्षक श्रीमति शोभा कामरा, कांस्टेबल श्रीमति सुनीता और सेैल में पदस्थापित बलदेव सिह सहायक उपनिरीक्षक व जगदीश सिह गोदारा उपनिरीक्षक प्रभारी करणपुर द्वारा विस्तृत पूछताछ एवं प्रारम्भिक जांच करने पर पाया कि उक्त दोनों विदेशी नागरिको का नाम क्रमशः Umoru Nelson o Hope Enakume Esedekimo है तथा दोनो नाईजीरियन नागरिक है। Umoru Nelson वर्ष 2011 में तीन माह के मेडिकल वीजा पर भारत आया था। जिसने वीजा समाप्ति के उपरान्त वीजा बढवाने की कोई विधिक कार्यवाही नही की गई। अपितु अवैध रूप से भारत में रहने लगा। उक्त Umoru Nelson के खिलाफ वर्ष 2015 मे पुलिस थाना नसीराबाद, अजमेर में एक जाली करेंसी का मुकदमा विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट व पासपोर्ट अधिनियम में दर्ज हुआ था। जिसमें बाद अनुसंधान व ट्रायल विशिष्ट न्यायालय जयपुर द्वारा 07 साल की कठोर कारावास व आर्थिक जुर्माना से दण्डित किया गया था। जो दिसम्बर 2021 में सजा पूरी कर जयपुर जेल से रिहा हुआ है। दूसरी विदेशी नागरिका Hope Enakume Esedekimo दिंनाक एक मार्च 2016 को तीन माह के मेडिकल वीजा पर भारत आई है। परन्तु वीजा अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी उक्त महिला नाईजीरिया नही गई व अवेैध रूप से भारत में निवास कर रही है। उक्त दोनो विदेशी नागरिकों के पास नाम, पहचान, व राष्ट्रीयता के समबन्ध में भिन्न भिन्न दस्तावेज है। जिससे इनकी सही राष्ट्रीयता व पहचान के सम्बन्ध में अग्रिम सत्यापन व जांच की जा रही है। यह भी सम्भव हैं कि अपनी पहचान को छुपाने की नियत से इनके दस्तावेज मिथ्या, कूटरचित हो। Umoru Nelson के पास इसी नाम से रिपब्लिक ऑफ नाईजिरिया का एक पासपोर्ट है व Motsepe Lgosi Tlhopan के नाम से रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का भी एक पास्पोर्ट है। इसी प्रकार से Hope Enakume Esedekimo के पास इसी नाम से रिपब्लिक ऑफ नाईजीरिया का पासपोर्ट है। जबकि Kome Ashanty के नाम से रिपब्लिक ऑफ नाईजीरिया का वोटर आईडी कार्ड है।दिंनाक 16.06.2021 को पुलिस थाना केसरीसिंहपुर में करीब 80 लाख की राशी के ऑनलाईन ठगी के मामले में मुकदमा नम्बर 116 अन्तर्गत 420, 406, 384 आईपीसी में दर्ज किया गया था। जिसमें बाद अनुसंधान विदेशी नागरीक इब्राहिम बाकेयो को को गिरफतार किया गया था। जो वर्तमान में करणपुर जेल मेें निरूद्व है। ये दोनो नाईजीरियन नागरिक उक्त इब्राहिम बाकेयोका के जानकार है। तथा उसकी जमानत इत्यादि में मदद करने व उसे मिलने ये करणपुर जाने हेतु दिल्ली से आये थे। इन लोगो की उक्त ठगी में संलिप्तता की भूमिका की भी जांच की जा रही है। नियमानुसार प्रत्येक विदेशी नागरिक को भारत में यात्रा एवं निवास करते हुऐ वैध वीजा एवं पारपत्र की बाध्यता हैं। इसी प्रकार से श्रीगंगानगर जिले में एनएच-15 (एनएच 62) के पश्चिम में प्रवेश करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। अब तक की जांच से दोनो विदेशी नागरिकों के पास वैध पारपत्र/वीजा/प्रतिबन्धित क्षेत्र में जाने हेतु अनुमति नही पाई जाने से विदेशी अधीनियम 1946 पासपोर्ट अधीनीयम 1920 एवम अन्य प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है। वर्तमान में उक्त विदेशियों के सम्बन्ध में जांच की जा रही हैं व नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।
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