जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
जयपुर की ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम में सफाईकर्मियों के संघ के लिए एक ही संयुक्त चुनाव कराने के मामला में, अतिरिक्त सिविल न्यायालय क्रम-4 प्रीती व्यास, ने डीएलबी के वकील को मौखिक रूप से पाबंद करते हुए कहा की न्यायालय समय समाप्त होने के कारण शुक्रवार को 11 बजे तक डीएलबी या निगम की ओर से जयपुर नगर निगम संयुक्त वाल्मीकि समाज के संघ के एकल रूप से चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी नहीं करे।
वादी राकेश मीणा की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने कहा की वादी की सूचना के अनुसार चुनाव अधिसूचना जारी करने को विपक्षीगण तैयार है ऐसे में यदि जवाब दावा पेश करने के लिए समय माँगा जा रहा है तो चुनाव अधिसूचना जारी ना करे के लिए पाबंद किया जाए। इस पर न्यायालय द्वारा डीएलबी निदेशक और दोनों निगम की ओर से पेश हो रहे अधिवक्ता को 11 बजे आवश्यक रूप से बहस करने और आदेश पारित।
राकेश कुमार व अन्य के दावे पर सुनवाई के दौरान दिए मौखिक निर्देश,दावे में अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने कहा,जब दोनों निगमों का प्रशासन अलग-अलग है ,तो दोनों वाल्मीकि संघो का चुनाव एक नहीं हो सकता पूर्व में दोनों निगमों पर एक ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किये जाने के आदेश को भी उच्च न्यायालय की खंडपीठ गलत ठहरा चुकी है और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों निगमों को अलग अलग निकाय मान था। ऐसे में जब कर्मचारी भी शासकीय आदेश से बंट चुके है तो उनके संघो के अलग अलग ही चुनाव हो सकते है एक नहीं। अदालत ने कहा की वह मामले में शुक्रवार को अंतरिम निषेधाज्ञा पर आदेश पारित करेगी।
0 टिप्पणियाँ