जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने रीट भर्ती-2021 में अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रोकने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट समन्वय और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रामधन गुर्जर व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता के पास बीएसटीसी और बीएड पात्रता होने के चलते उन्होंने रीट भर्ती के दोनों लेवल के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ताओं ने दोनों लेवल की परीक्षा भी दी थी, लेकिन बोर्ड ने उनका परिणाम ही जारी नहीं किया। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने अधिकारियों को शिकायत भी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में कहा गया कि दोनों लेवल के लिए पात्रता होने के बावजूद भी उनका परीक्षा परिणाम रोकना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।