ब्यूरो रिपोर्ट।

राजस्थान रोडवेज की तरह लगातार घाटा दिखा रही बिजली कंपनियों ने अब उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त भार डालने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में अब व्यवसायिक उपभोक्ताओं की तरह घरेलू उपभोक्ताओं से भी कनेक्शन में जारी विद्युत लोड के हिसाब से स्थाई शुल्क वसूला जाएगा। अभी तक बिजली उपभोग के यूनिट स्लैब के अनुसार स्थाई शुल्क लगता है। अब यह नया फैसला लागू होते ही फ्लैट और मकान बंद रखने वाले बड़े उपभोक्ताओं को बिना बिजली जलाए ही 1 महीने के दौरान स्थाई शुल्क के रूप में ₹800 का भुगतान करना होगा। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम की ओर से पेश की गई याचिका पर सुनवाई हो चुकी है। तीनों डिस्कॉम की याचिका मंजूर होते ही यह फैसला लागू हो जाएगा। याचिका में अभी 10 किलोवाट लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ही यह प्रस्ताव किया गया है। आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में घरेलू उपभोक्ताओं से विद्युत खर्च के आधार पर अभी न्यूनतम ₹275 से ₹400 तक हर महीने स्थाई शुल्क यानी फिक्स चार्ज वसूला जाता है। अब नए प्रस्ताव के अनुसार 10 किलोवाट से ज्यादा कनेक्ट लोड वाले उपभोक्ता से भी ₹80 प्रति किलो वाट से वसूली होगी। यानी 10 किलो वाट से ज्यादा लोड वाले उपभोक्ताओं को अब 400 के बजाय ₹800 हर महीने स्थाई शुल्क के रूप में देने पड़ेंगे। आपको बता दें कि अभी तक डिस्कॉम की ओर से यह राशि व्यवसायिक उपभोक्ताओं से ही वसूली जाती थी लेकिन अब इसके दायरे में घरेलू उपभोक्ताओं को भी ले लिया गया है।