ब्यूरो रिपोर्ट।

यदि आपके बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया हो तो अब ज्यादा घबराने की बात नहीं। आप की जमा राशि में से ₹5 लाख तक की राशि आपको 90 दिन की अवधि में वापस मिल जाएगी। इस नियम के दायरे में ऐसे बैंक भी आएंगे जिन पर आरबीआई से कोई प्रतिबंध या मोरेटोरियम लागू होता है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। इसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी कि डीआईसीजीसी एक्ट में संशोधन किया गया है। इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दिवालिया बैंक के मामले में पहले 45 दिन की अवधि में दावा करने वाले सभी खातों की सभी खातों की जानकारी जुटाई जाएगी। फिर इसे जांच के लिए डीआईसीजीसी को सौंप दिया जाएगा। इसके अगले 45 दिन की अवधि के में संबंधित खातों में ₹5 लाख तक की रकम जमा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बैंक में ₹5 लाख तक की जमा राशि पर सुरक्षा की गारंटी डीआईसीजीसी की ओर से होती है। इसमें एक जमा कर्ता के एक बैंक की सभी शाखाओं में मौजूद सभी खातों में जमा राशि शामिल होती है। हर बैंक में जमा राशि के ₹100 के लिए 10 पैसे का प्रीमियम अब 12 पैसे कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पहले यह राशि सिर्फ एक लाख रुपये थी।