बारां से बृजेश कलवार 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अल्का गुप्ता ने बताया कि रालसा जयपुर के निर्देशानुसार समस्त राजस्थान में 03 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक बाल विवाह प्रतिषेध अभियान चलाया जायेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त बाल विवाह जैसी बुराई की रोकथाम करना तथा आमजन को इससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना है। सचिव अल्का गुप्ता ने विभिन्न विभागों के अधिकारियो को संबोधित करते हुए कहा कि डालसा द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए तथा आमजन को जागरूक करने के लिए समय-समय पर जागरूकता शिविर तथा प्रभात फेरी का आयोजन किया जायेगा। अगर हमें इस बुराई को जड़ से खत्म करना है तो आमजन को भी इस अभियान में पूरा सहयोग देना पड़ेगा। आपके आस-पास अगर कोई बाल-विवाह हो रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसकी सूचना बाल-विवाह की रोकथाम के लिए बनाए गए कन्ट्रोल रूम में दें। बाल-विवाह की सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जायेगी। सचिव द्वारा मींटिग में उपस्थित लोगों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराते हुए समझाया कि लड़की की शादी छोटी उम्र में ही कर देने से वह कम उम्र में गर्भवती हो जाती है।जिससे उसका व उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास रूक जाता है तथा वह एक शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर पीढ़ी को जन्म देती है।इसके अतिरिक्त बाल विवाह करने वाले एवं करवाने वालों को होने वाली सजाओं के बारे में भी बताया गया। सचिव ने कहा कि बाल-विवाह में भाग लेनेे वाले पण्डित, बैण्ड वाले, टैन्ट वाले, भोजन बनाने वाले यहां तक कि बारातियों के लिए भी सजा के प्रावधान हैं अगर यह बाल-विवाह उनकी जानकारी में है।