ब्यूरो रिपोर्ट,
दौसा में हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में एसीबी द्वारा ट्रैप किए गए निलंबित आरएएस अधिकारी पुष्कर मित्तल को गुरुवार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। निलंबित आरएएस अफसर को हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
बतादे दौसा में हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में आरएएस अधिकारी पुष्कर मित्तल और आरएएस अधिकारी पिंकी मीना को एसीबी ने ट्रैप किया था। ट्रैप की कारवाई होने के बाद से ही दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था और दोनों आरोपी कोर्ट के आदेश पर जेल में सजा काट रहे थे। गुरुवार को हाई कोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने निलंबित आरएएस पुष्कर मित्तल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। आरएएस पुष्कर मित्तल को मामले में आरोप पत्र पेश होने के आधार पर उनको जमानत मिली है। इससे पहले सह आरोपी निलंबित आरएएस पिंकी मीणा को भी पूर्व में जमानत मिल चुकी है। जबकि निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल अभी जेल में है।
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