जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।

 राजस्थान हाईकोर्ट ने सेन्ट्रल पार्क में अतिक्रमण के मामले में दायर याचिका का निपटारा कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा कि अतिक्रमण मिलने पर वह नए सिरे से याचिका दायर कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश योगेश यादव की याचिका पर दिए।



सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में जेडीसी सहित अन्य अधिकारी अदालत में पेश हुए। अदालत के पूछने पर जेडीसी ने कहा कि सेन्ट्रल पार्क से सभी अतिक्रमण हटा दिए हैं और अब मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से अतिक्रमण के फोटो पेश कर कहा गया कि जेडीए से पार्क से अतिक्रमण हटाने की सिर्फ कागजी कार्रवाई की है। इस पर खंडपीठ ने जेडीसी के जवाब से संतुष्ठ होकर याचिका का निस्तारण कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि सेन्ट्रल पार्क में अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन जेडीए इसे हटाने की कार्रवाई नहीं कर रहा।