ब्यूरो रिपोर्ट,
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में राज्य की सीमा के भीतर माल परिवहन करने के लिए ई-वे बिल जारी करने की अनिवार्यता की सीमा को पचास हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। इस सम्बंध में मुख्य आयुक्त राज्य कर द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है ।
अधिसूचना में बताया गया है कि 1 अप्रेल 2021 से 1 लाख रुपये तक के माल परिवहन के लिए अब ई-वे बिल जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला आदि को इस छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
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