ब्यूरो रिपोर्ट

जयपुर।  मुख्यमंत्री ने मोटरयान नियम, 1990 के तहत विभागीय अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। नए वाहन पर पुराने नम्बर रीटेन करने के लिए शुल्क कम किया गया है।यदि दुपहिया वाहनों में पुराने यान का पंजीयन क्रमांक नए यान पर रीटेन किया जाना और वर्तमान पंजीयन क्रमांक 0001,0003, 0005, 0007, 0009 या 0786 है तो इसको रीटेन करने के लिए निर्धारित शुल्क 10,000 रूपये देय होगा। दुपहिया वाहन पर शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित शुल्क राशि 10,000 रूपये को घटाकर 5,000 रूपये किया जाएगा। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार दुपहिया से भिन्न वाहनों के लिए पुराने यान के पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 या 0786 को नए यान पर रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रूपये के स्थान पर शुल्क राशि 51,000 रूपये प्रस्तावित की गई है। दुपहिया से भिन्न वाहनों पर विशेष पंजीयन क्रमांकों के अलावा शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रूपये के स्थान पर शुल्क राशि 21,000 रूपये की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को वाहन नम्बर रीटेन करने के अवसर देने के लिए रीटेनशन शुल्क कम करने का यह निर्णय लिया है।            संशोधन प्रस्ताव के अनुसार, दुपहिया से भिन्न वाहनों के लिए पुराने यान के पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 या 0786 को नए यान पर रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रूपये के स्थान पर शुल्क राशि 51,000 रूपये प्रस्तावित है। दुपहिया से भिन्न वाहनों पर विशेष पंजीयन क्रमांकों के अलावा शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रूपये के स्थान पर शुल्क राशि 21,000 रूपये की जाएगी।