जयपुर से प्रीति दादूपंथी की खबर
जयपुर नगर निगम ग्रेटर कमेटियों को लेकर आज हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया। इस आदेश के अनुसार नगर निगम ग्रेटर की कमेटियों को रद्द नहीं किया जा सकता। नगर निगम ग्रेटर की गठित कमेटियों को लेकर राज्य सरकार ने एक आदेश के जरिए समितियों को भंग कर दिया था। इसके बाद ग्रेटर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी।
हाई कोर्ट से मिली जीत पर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर ने खुशी जताई साथ ही न्यायपालिका पर भी भरोसा जताया। ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा नगर निगम ग्रेटर की गठित कमेटियां कल से ही अपना काम करेंगे। ग्रेटर के विकास कार्य जल्द से जल्द और चुनाव के दौरान ग्रेटर के निवासियों से किए वादे पूरे किए जा सकें।
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